Thursday, February 1, 2018

उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा शहीद जवानों के आश्रितों को नौकरी की घोषणा।



● उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सशस्त्र और अर्धसैनिक बलों के शहीद जवानों के आश्रितों को रोजगार देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

● इसके लिए न्यूनतम 18 साल की आयु वाले पात्र माने जाएंगे। इस योजना का लाभ 1 अप्रैल 2017 से शहीद होने वाले जवानों के अश्रितों को दिया जाएगा।

● इस योजना का लाभ स्थाई, अस्थाई रूप से नियुक्त, कमीशंड आफीसर के देश की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध, गोलाबारी, बैटल एक्सीडेंट, सीमा पर आतंकवादी घटनाओं तथा अराजकतत्वों की गतिविधियों में हिंसा, प्राकृतिक आपदा और वाहन दुर्घटना में शहीद होने पर दिया जाएगा।

● इसके साथ ऐसे लापता शहीद जिसे कोर्ट से मृत घोषित गया है लाभ पाएंगे।

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